11 करोड़ लोगों का पैन कार्ड बंद हुआ नया नियम लागू ऐसे चालू करवाएं PAN Card New Update

PAN Card New Update – भारत में आयकर विभाग ने हाल ही में पैन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके तहत 11 करोड़ से अधिक लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं। यह निर्णय उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्होंने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया था या समय पर विवरण अपडेट नहीं किए थे। नया नियम वित्त वर्ष 2025-26 से लागू किया गया है ताकि टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा सके। जिन लोगों के पैन कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं, वे अब किसी भी वित्तीय लेनदेन जैसे बैंक खाता खोलना, टैक्स रिटर्न दाखिल करना या निवेश करना नहीं कर सकते। ऐसे में, सरकार ने फिर से पैन कार्ड सक्रिय कराने का तरीका भी बताया है, जिससे लोग अपने पैन को जल्द से जल्द चालू कर सकें और किसी आर्थिक परेशानी से बच सकें।

PAN Card New Update
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11 करोड़ लोगों का पैन कार्ड हुआ बंद – जानें क्यों लागू हुआ नया नियम

आयकर विभाग के अनुसार, करीब 11 करोड़ पैन कार्ड धारकों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया था। इसी वजह से सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए इन पैन कार्ड्स को निष्क्रिय कर दिया है। नया नियम 2025 से प्रभावी हुआ है और यह वित्तीय धोखाधड़ी रोकने व पहचान प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। यदि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय है, तो उसका बैंक खाता, निवेश योजना या कोई अन्य आर्थिक लेनदेन तुरंत रुक जाएगा। सरकार चाहती है कि सभी नागरिक अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें ताकि टैक्स से संबंधित प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल सकें। यह नियम न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगा बल्कि टैक्स चोरी को भी कम करेगा।

ऐसे चालू करवाएं बंद पैन कार्ड – आसान स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया

अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने इसके लिए आसान प्रक्रिया जारी की है। सबसे पहले, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें। फिर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें और अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अन्य आवश्यक विवरण भरें। एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद ₹1,000 का शुल्क जमा करें। भुगतान सफल होते ही आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा और 7 से 10 दिनों के भीतर पुनः सक्रिय हो जाएगा। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वे नजदीकी आयकर सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी यह कार्य कर सकते हैं।

पैन कार्ड निष्क्रिय होने से क्या होगा असर – जानिए महत्वपूर्ण बातें

पैन कार्ड के निष्क्रिय होने से व्यक्ति कई सरकारी और निजी सुविधाओं से वंचित हो सकता है। उदाहरण के लिए, टैक्स रिटर्न फाइल करना, बैंक में नया खाता खोलना, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करना, या ₹50,000 से अधिक का कोई लेनदेन करना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा, जिनका पैन निष्क्रिय है, उन्हें कई संस्थानों से नोटिस भी मिल सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुनः सक्रिय करने की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है ताकि नागरिकों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े।

पैन कार्ड अपडेट की अंतिम तिथि और जुर्माने से बचने के उपाय

आयकर विभाग ने बताया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 रखी गई है। इस तिथि के बाद यदि कोई व्यक्ति अपना पैन अपडेट नहीं करता, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसका पैन स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। सरकार ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें। समय रहते लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें ताकि टैक्स फाइलिंग और बैंकिंग सेवाओं में कोई बाधा न आए। इसके अलावा, अगर किसी को लिंकिंग के दौरान तकनीकी समस्या आती है, तो वे इनकम टैक्स हेल्पलाइन या नजदीकी सीएससी सेंटर की मदद ले सकते हैं। समय पर कार्रवाई करने से आपका पैन सुरक्षित रहेगा और वित्तीय लेनदेन सुचारू रहेंगे।

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